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भगवद गीता पढ़ाने से कोई ट्रस्ट 'धार्मिक' नहीं हो जाता; एफसीआरए पंजीकरण से इनकार करने का आधार नहीं: मद्रास उच्च न्यायालयTeaching the Bhagavad Gita does not make a trust 'religious'; it is not a ground for denying FCRA registration: Madras High Court.

 मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भगवद गीता को फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) के मकसद से धार्मिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता है, और इसलिए, किसी ट्रस्ट को इस आधार पर FCRA रजिस्ट्रेशन देने से मना नहीं किया जा सकता कि वह गीता और योग सिखाने में शामिल था [अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य]।


इसलिए, इसने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट का FCRA रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि रिजेक्शन ऑर्डर अपर्याप्त तर्क और प्रक्रियात्मक कमियों पर आधारित था।

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंत्रालय को वेदांत शिक्षाओं पर फोकस करने वाले चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिए गए आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया।

2017 में स्थापित अर्श विद्या परंपरा ट्रस्ट वेदांत, संस्कृत और योग सिखाता है, और प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का भी काम करता है।

ट्रस्ट ने 2021 में FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अनुरोध सालों तक पेंडिंग रहा। गृह मंत्रालय ने 2024 और 2025 में स्पष्टीकरण मांगा, और जनवरी 2025 में दायर एक नया आवेदन आखिरकार सितंबर 2025 में खारिज कर दिया गया।

इसके बाद ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।

आवेदन खारिज करने का एक मुख्य कारण मंत्रालय ने यह बताया कि ट्रस्ट "धार्मिक लगता है।"

कोर्ट ने इस दावे की विस्तार से जांच की, जिसमें भगवद गीता और उसकी शिक्षाओं की प्रकृति के बारे में पिछले न्यायिक टिप्पणियों का हवाला दिया गया।

कोर्ट ने कहा,

"भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। यह बल्कि एक नैतिक विज्ञान है... इसलिए भगवद गीता को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है।"

मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट का फोकस भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत और संस्कृत पढ़ाने पर है, इसलिए यह एक धार्मिक संगठन है।

कोर्ट ने पाया कि यह तर्क FCRA की धारा 11 की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता।

यह प्रावधान सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों वाले समूहों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति देता है, लेकिन तभी जब अधिकारी रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले एक "निश्चित" और अच्छी तरह से समर्थित निष्कर्ष पर पहुँचें।

इस ज़रूरत को समझाते हुए कोर्ट ने कहा,

"शब्द 'निश्चित'... महत्वपूर्ण है... विवादित आदेश में, दूसरे प्रतिवादी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता-संगठन "धार्मिक लगता है"। धारा में यह कहा गया है कि अथॉरिटी को आवेदक की गतिविधियों के चरित्र के बारे में स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए... यह अस्थायी नहीं हो सकता।"

कोर्ट ने मंत्रालय के इस विचार को भी खारिज कर दिया कि वेदांत, संस्कृत और योग सिखाने से ट्रस्ट एक धार्मिक संस्था बन जाता है।

कोर्ट ने कहा कि वेदांत एक दार्शनिक प्रणाली है और योग कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक अभ्यास है और केवल ऐसी शिक्षाएँ देने से कोई संगठन धार्मिक नहीं बन जाता।

मंत्रालय ने उस ₹9 लाख के चंदे की ओर भी इशारा किया जो ट्रस्ट को एक ऐसे ट्रस्टी से मिला था जो भारत का प्रवासी नागरिक है, और कहा कि यह FCRA नियमों का उल्लंघन है क्योंकि पहले से मंज़ूरी नहीं ली गई थी।

ट्रस्ट ने गलती स्वीकार की और अधिनियम की धारा 41 के तहत अपराध को "कंपाउंड" करने का विकल्प चुना, जो कुछ उल्लंघनों को शुल्क देकर निपटाने की अनुमति देता है।

कोर्ट ने पाया कि एक बार जब कोई अपराध कंपाउंड हो जाता है, तो बाद में इसे रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता,

कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने खुद अगस्त 2025 में कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूरी की थी।

कोर्ट ने कहा, "जब एक बार अपराध कंपाउंड हो जाता है, तो उल्लंघन कभी भी प्रतिकूल आधार नहीं हो सकता जिसे आवेदक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रालय को ट्रस्ट को सूचित करना चाहिए था कि कंपाउंडिंग का प्रस्ताव स्वीकार करने से उसके आवेदन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कोर्ट ने आगे कहा, "अगर अथॉरिटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करना चाहती थी, तो, अथॉरिटी को कंपाउंडिंग का विकल्प देते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि कंपाउंडिंग केवल उन्हें अभियोजन से बचाएगी और यह अपराध स्वीकार करने जैसा होगा जिससे अयोग्यता हो सकती है।"

एक और आरोप कि ट्रस्ट ने विदेशी चंदा दूसरे संगठन को ट्रांसफर किया था, यह बात पहली बार सिर्फ़ फाइनल रिजेक्शन ऑर्डर में उठाई गई थी।

कोर्ट ने बताया कि यह मुद्दा न तो पहले किसी कम्युनिकेशन में उठाया गया था और न ही कोई खास जानकारी दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि आखिरी स्टेज पर ट्रस्ट को जवाब देने का मौका दिए बिना नया आरोप लगाना, नेचुरल जस्टिस के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने गृह मंत्रालय के FCRA विंग को ट्रस्ट के आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया और, अगर उनके पास किसी फंड ट्रांसफर का पक्का सबूत है, तो एक नया और डिटेल में नोटिस जारी करने को कहा।

मंत्रालय को यह प्रक्रिया ऑर्डर मिलने के तीन महीने के अंदर पूरी करने को कहा गया है।

ट्रस्ट की ओर से सीनियर वकील श्रीचरण रंगराजन और वकील मोहम्मद आशिक ने याचिका पर बहस की।

केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और दूसरे प्रतिवादी की ओर से भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने, जिन्हें भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के गोविंदराजन ने मदद कीl

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