2020 में दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दीं। इमाम ने सुनवाई के दौरान इस बात पर नाराजगी जताई कि बिना पूर्ण सुनवाई और दोषसिद्धि के उसे खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी करार दिया गया।वहीं, इमाम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं लेकिन, पुलिस ने मुझे ऐसा कहा। साथ ही कहा, मैं राष्ट्र-विरोधी नहीं हूं, लेकिन राज्य ने मुझे ऐसा कहा है।
वहीं, आगे कहा कि मैं देश का नागरिक हूं, जन्म से देश का नागरिक हूं। मुझे अब तक किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष दलील दी कि कार्यकर्ता को 28 फरवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जो दंगों से पहले की बात है।

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