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RERA चेयरमैन नियुक्ति पर हाईकोर्ट की दोटूक: सिर्फ रिटायर्ड IAS के लिए आरक्षित नहीं पद, विज्ञापन जारी करने के निर्देश

 

नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की सख्ती, सभी योग्य उम्मीदवारों को मिलेगा आवेदन का मौका

भोपाल। मध्यप्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के चेयरमैन की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि RERA चेयरमैन का पद केवल सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों के लिए आरक्षित नहीं है। इस पद के लिए सभी पात्र और योग्य उम्मीदवारों को आवेदन का समान अवसर मिलना चाहिए।


हाईकोर्ट ने नियुक्ति से जुड़ी फाइल नागरिक विकास विभाग को वापस भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि पहले सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया जाए। इसके बाद प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। कोर्ट का मानना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए तथा इसे किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

बताया जा रहा है कि पहले विभाग ने कुछ सेवानिवृत्त IAS अधिकारियों के नाम विचारार्थ भेजे थे, जिस पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। अब विज्ञापन जारी होने के बाद चयन समिति सभी योग्य आवेदनों पर विचार करेगी। इससे RERA चेयरमैन की नियुक्ति में एक से दो माह का अतिरिक्त समय लग सकता है।

इस फैसले का असर RERA के साथ-साथ रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण (REAT) की नियुक्तियों पर भी पड़ सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश भविष्य की नियुक्तियों में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाएगा।

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