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विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देना हुआ आसान, आयकर पोर्टल पर नई सुविधा शुरू

 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अब करदाता विदेशी संपत्तियों (फॉरेन एसेट्स) और विदेश से प्राप्त आय से संबंधित जानकारी सीधे पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य विदेशी परिसंपत्तियों के खुलासे की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है।


नई सुविधा से उन भारतीय करदाताओं को विशेष लाभ मिलेगा, जिनके पास विदेश में बैंक खाते, अचल संपत्ति, निवेश, शेयर या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां हैं अथवा जिन्हें विदेश से किसी प्रकार की आय प्राप्त होती है। अब इन जानकारियों को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय व्यवस्थित तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

सीबीडीटी का मानना है कि इस व्यवस्था से कर अनुपालन बेहतर होगा, गलतियों की संभावना कम होगी और अंतरराष्ट्रीय कर सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था के अनुरूप विदेशी आय एवं संपत्तियों के सही खुलासे को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, विदेशी संपत्तियों और आय का सही विवरण देना आयकर कानून के तहत अनिवार्य है। जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने पर संबंधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई और दंड का सामना करना पड़ सकता है। नई सुविधा से करदाताओं को समय पर और सही जानकारी प्रस्तुत करने में आसानी होगी।

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