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मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नियम बदले, अब माता-पिता की जानकारी भी होगी अनिवार्य

 


  1. नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब नए मतदाताओं के साथ-साथ ऐसे मतदाताओं को भी, जिनका नाम मतदाता सूची में बनाए रखना है, आवेदन के समय माता-पिता से संबंधित एसआईआर की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

आयोग के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। नए नियम के तहत आवेदन करने वाले मतदाताओं को अपने माता-पिता की मतदाता संबंधी जानकारी उपलब्ध करानी होगी, जिससे अभिलेखों का सत्यापन आसानी से किया जा सके।

चुनाव आयोग का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जा रही है। इससे अपात्र या दोहराए गए नामों की पहचान करने और पात्र नागरिकों का नाम सही तरीके से दर्ज करने में सहायता मिलेगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर ही नए मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा तथा मौजूदा मतदाताओं का नाम सूची में बनाए रखने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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