नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के तहत हवाई यात्रा के लिए अग्रिम राशि लेने की प्रक्रिया को और अनुशासित बनाने के निर्देश जारी किए हैं। अब एलटीसी अग्रिम का लाभ लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रस्तावित हवाई यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा, ताकि समय रहते टिकट बुक हो सकें और सरकारी खर्च कम किया जा सके।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अनुसार, जांच में पाया गया कि कई कर्मचारी यात्रा से ठीक पहले या उसी सप्ताह हवाई टिकट बुक कर रहे थे। अंतिम समय में टिकट महंगे मिलने से सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ रहा था। इसी को देखते हुए समय पर आवेदन और अग्रिम टिकट बुकिंग पर जोर दिया गया है।
नए निर्देशों के अनुसार, एलटीसी अग्रिम लेने के इच्छुक कर्मचारियों को यात्रा की तिथि से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन देना होगा। अग्रिम राशि स्वीकृत होने के बाद निर्धारित समय के भीतर टिकट बुक कर उसका विवरण विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
सरकार का मानना है कि समय से टिकट बुक होने पर कम किराए का लाभ मिलेगा, सरकारी धन की बचत होगी और एलटीसी दावों के निपटारे में भी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

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