दिल्ली सरकार की 'लक्ष्मी योजना' को मंजूरी, महिलाओं को मिलेंगे ₹2,500 प्रतिमाह

 


नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के उद्देश्य से अपनी महत्वाकांक्षी 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन तक पहली किस्त जारी करना है। 



सरकार के अनुसार, योजना के लिए 1 अगस्त से पंजीकरण पोर्टल खोला जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है और अनुमान है कि 17 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। 


प्रमुख पात्रता



आयु 21 से 60 वर्ष के बीच।


कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की निवासी।


परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम।


एक परिवार से केवल एक महिला पात्र होगी।


सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, सरकारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं तथा चार पहिया वाहन रखने वाले परिवार योजना के दायरे से बाहर रहेंगे।


आवेदन के साथ आधार, मतदाता पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। 

राजनीतिक महत्व


यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों में शामिल थी। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी और परिवारों को वित्तीय सहारा मिलेगा। वहीं विपक्ष योजना के क्रियान्वयन, पात्रता शर्तों और वास्तविक लाभार्थियों की संख्या पर सरकार से जवाब मांग सकता है।

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