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आबकारी इन्दौर की कार्यवाहीIndore Excise proceedings

 

कलेक्टर महोदय जिला-इन्दौर श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा 'कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में वृत्त महू ब प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टीकेकर एवं टीम के द्वारा दिनांक 21.06.2026 को दोरान गशत विश्वासनीय मुखबीर कर सूचना के आधार पर भेंसलाय पिथमपुर मार्ग के ग्राम भैंसलाय के पास वाहन कमांक एमपी09सीजे9152 सफेद रंग मारूती सुजुकी डिजार कार को रोकने की कोशिश करने पर थोडी दूर गाडी का ड्राईवर गाडी छोडकर भाग गया, गाडी की तलाशि लेने पर गत्ते के कार्टूनो में रखी देशी प्लेन मदिरा के कुल 12 कार्टून जप्त किये गये। प्रत्येक कार्टून में 50-50 नग रखे पाये गये। इस प्रकार कुल 180 बल्क लि. देशी प्लेन मदिरा अवेध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही थी। जिसे विधिवत कब्जे आबकारी लियाजाकर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा शंसोधित

2000 की धारा 34 (1) A, 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का कुल बाजार मुल्य 439000/- रू. हैं। आज की कार्यवाही में आरक्षक हुकुम सिंह पंवार एवं ओमप्रकाश राठौर का विशेष योगदान रहा।

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