इंदौर जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 180 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा जब्त की है। यह कार्रवाई कलेक्टर Shivam Verma के निर्देश एवं सहायक आबकारी आयुक्त Abhishek Tiwari के मार्गदर्शन में की गई।
जानकारी के अनुसार 21 जून 2026 को महू वृत्त की टीम ने विश्वसनीय मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भैंसलाय-पिथमपुर मार्ग पर ग्राम भैंसलाय के पास एक संदिग्ध सफेद रंग की मारुति सुजुकी डिजायर कार (एमपी-09-सीजे-9152) को रोकने का प्रयास किया। कार्रवाई के दौरान चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें रखे 12 कार्टन देशी प्लेन मदिरा बरामद किए गए। प्रत्येक कार्टन में 50-50 पाव शराब रखी हुई थी। इस प्रकार कुल 180 बल्क लीटर अवैध शराब परिवहन करते हुए पकड़ी गई।
आबकारी विभाग ने मदिरा एवं वाहन को जब्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित धारा 34(1)(A) एवं 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब्त शराब और वाहन का कुल बाजार मूल्य लगभग 4.39 लाख रुपये बताया गया है।
इस कार्रवाई का नेतृत्व कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी, डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल, महू वृत्त प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी पवन टीकेकर ने किया। कार्रवाई में आरक्षक हुकुम सिंह पंवार एवं ओमप्रकाश राठौर का विशेष योगदान रहा।
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