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पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर सवाल हाई कोर्ट ने मांगा 4 सप्ताह में जवाबThe High Court has raised questions about the police commissionerate system and sought a response within four weeks.



पूर्व पार्षद महेश गर्ग के द्वारा अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिति मनीष यादव के माध्यम से जनहित याचिका दायर कर शहर की पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए याचिका में उल्लेख किया हे कि डी जी पी मध्यप्रदेश के 2017 के सर्कुलर का पालन नहीं किया जा रहा हे पीड़ितों का थाने थाने भटकाया जाता हे 


अधिवक्ता यादव ने तर्क रखे कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के निर्देश हे कि पीड़ितों को थाना सीमा विवाद में न उलझते हुए त्वरित शून्य पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जानी चाहिए बावजूद कई मामलों में पीड़ितों को घंटों चक्कर लगवाए जाते हे जिससे आरोपियों को फायदा मिल जाता हे गंभीर अपराध के आरोपी साक्ष्य तक मिटा देते हे अधिवक्ता यादव के तर्कों से सहमत हो कर प्रशासनिक न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने 4 सप्ताह में मुख्य सचिव गृह विभाग

डी जी पी मध्यप्रदेश भोपाल

पुलिस कमिश्नर इंदौर

थाना प्रभारी राजेंद्र नगर,विजय नगर,लसुड़िया से जवाब मांगा हे*

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