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दिल्ली हाईकोर्ट संजय कपूर की US, UK संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश नहीं दे सकता: प्रिया कपूर और बेटे ने दलील दीDelhi HC cannot order status quo on Sanjay Kapoor's US, UK properties: Priya Kapoor and son argue

 प्रिया सचदेव कपूर और उनके नाबालिग बेटे अजारियस ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कोर्ट के पास उन्हें प्रिया के दिवंगत पति संजय कपूर की UK और US में अचल संपत्तियों पर मालिकाना हक मांगने से रोकने का अधिकार नहीं है।


सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल छह साल के अज़ेरियस की तरफ से पेश हुए और कहा कि प्रिया कपूर का ऑरियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (AIPL) के शेयर बेचने का कोई इरादा नहीं है, जो संजय कपूर की मौत के बाद उन्हें ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन जहां तक ​​US और UK में मौजूद अचल संपत्तियों का सवाल है, हाईकोर्ट के पास उनके बारे में स्टेटस को ऑर्डर पास करने का कोई अधिकार नहीं है।

सिब्बल ने कहा, "इस कोर्ट के पास विदेशी अचल संपत्ति के लिए टाइटल घोषित करने और बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं है... प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के तय सिद्धांतों के तहत, अचल संपत्ति के टाइटल बंटवारे आदि के सवाल केवल उस अधिकार क्षेत्र की अदालतें ही तय कर सकती हैं जिसमें संपत्ति स्थित है... मैंने अपने लिखित बयान में ऐसा कहा है।"

यह सबमिशन संजय कपूर की बॉलीवुड एक्टर करिश्मा कपूर के साथ उनकी पहली शादी से हुए बच्चों द्वारा दायर मुकदमे के जवाब में किया गया था। बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सा मांगा है और संजय कपूर द्वारा अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेव कपूर के पक्ष में की गई वसीयत की सच्चाई पर सवाल उठाया है।

कोर्ट खास तौर पर करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से फाइल की गई अंतरिम रोक की अर्जी पर दलीलें सुन रहा था, जिसमें प्रिया कपूर को उनके पिता संजय कपूर की संपत्ति पर कोई थर्ड-पार्टी अधिकार बनाने से रोकने की मांग की गई थी।

सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से पेश हुए और कहा कि कोर्ट प्रिया कपूर को विदेश में मौजूद प्रॉपर्टी का टाइटल पाने के लिए “फर्जी वसीयत का गलत इस्तेमाल” करने से रोकने का ऑर्डर पास कर सकता है।

इसके बाद सिब्बल ने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से फाइल की गई अंतरिम रोक की अर्जी में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है और इतनी बड़ी प्रार्थना को मानना ​​असल में एंटी-सूट रोक के बराबर होगा।

सिब्बल ने कहा, “मेरे दोस्त [जेठमलानी] कह सकते हैं कि वह इसके लिए दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें इस पर डिटेल में सुनना होगा।”

जेठमलानी ने जवाब दिया कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और अंतरिम रोक की अर्जी में की गई प्रार्थनाएं विदेशी अधिकार क्षेत्र में मौजूद प्रॉपर्टी को कवर करती हैं।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अंतरिम रोक की अर्जी पर अब और सुनवाई नहीं होगी।

जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा, “नहीं नहीं, अब हमारा काम हो गया है। अब और सुनवाई नहीं। सुनवाई खत्म हो गई है।”

इसके बाद कोर्ट ने पार्टियों को मामले में अपने लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 22 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दिया।

मुख्य केस में, भाई-बहन ने सौतेली माँ प्रिया कपूर (संजय कपूर की तीसरी पत्नी) पर संजय कपूर की वसीयत में जालसाजी करने और प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

करिश्मा कपूर और संजय कपूर की शादी 2003 से 2016 तक 13 साल तक चली, जिसके बाद उनका तलाक हो गया। उनका एक बेटा और एक बेटी है। बाद में संजय ने प्रिया से शादी कर ली।

इस झगड़े का मुख्य कारण 21 मार्च, 2025 की एक वसीयत है, जिसमें कहा गया है कि संजय कपूर की पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी प्रिया सचदेवा कपूर के नाम कर दी गई है।

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