गुजरात के राजकोट जिले के जसदण तालुका के एक गांव में छह साल की बच्ची से रेप की गंभीर घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने पीड़िता के परिवार की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. इस मामले में फोटो वायरल करने वाले नेताओं के खिलाफ आटकोट पुलिस ने कार्रवाई की है.
इस संबंध में पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रगति अहीर समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट) के तहत केस दर्ज किया है. यह केस रेप पीड़िता की नाबालिग बेटी और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में दर्ज किया गया है.
परिवार वालों की फोटो खींचीमिली जानकारी के मुताबिक प्रगति अहीर रेप पीड़िता के परिवार से मिलने आटकोट में उसके घर गई थीं. इस दौरान उन्होंने पीड़िता की बेटी और उसके परिवार वालों की फोटो खींची और इन फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया और एक नोट भी लीखा. इसी के चलते अब वह कानून का गंभीर उल्लंघन के मामले में फस गई हैं.
जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट के नियमों के तहत, रेप या दूसरे गंभीर अपराधों की शिकार नाबालिग लड़की की पहचान बताना कानूनी अपराध है. कानून के मुताबिक, पीड़ित का नाम, फोटो या कोई और डिटेल जिससे उसकी पहचान साबित हो सके, नहीं बताई जा सकती.
प्रगति अहीर और 24 अन्य लोगों के खिलाफ FIRचूंकि अब कोंग्रेस नेता प्रगति अहीर और 24 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, तो यह एक्शन से गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है. इसके साथ ही प्रगति अहीर के लिए कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है. शिकायत के बाद, पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां या कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है.

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