नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज, 17 अगस्त को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को उनके खिलाफ लगाए गए आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची के मुताबिक मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। इसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को मामले में सीबीआई की जांच की प्रगति पर असंतोष जताते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी से ताजा स्थिति बताने वाला हलफनामा मांगा था। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान यदि प्रवर्तन निदेशालय को किसी अवैध गतिविधि से संबंधित सामग्री मिलती है तो वह कानून के अनुसार आगे बढ़ सकता है।
राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ मामले की कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी की है। उनका तर्क है कि न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और भरोसा बनाए रखना जरूरी है।
अब नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर क्या रुख अपनाता है।

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