रांची। वकीलों के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची की अदालत ने जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज को समन जारी किया है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी, जिसमें सुधा सागर जी महाराज को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होना है।
मामले में शिकायतकर्ता अधिवक्ता प्रखर हरित ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 31 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज ने वकीलों को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता ने इस टिप्पणी को अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा और सम्मान को प्रभावित करने वाला बताया।
अदालत ने शिकायत में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद संबंधित कानूनी प्रावधान के तहत समन जारी करने का आदेश दिया। अब 9 सितंबर को होने वाली सुनवाई में मामले की आगे की कार्यवाही और सुधा सागर जी महाराज का पक्ष सामने आएगा।
मामले ने धार्मिक संतों की सार्वजनिक टिप्पणियों और अधिवक्ताओं के सम्मान से जुड़े कानूनी सवालों को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत की आगे की सुनवाई और दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद ही सामने आएगा।

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