आयाम बजाज
केंद्र सरकार ने दवाइयों के आयात को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करते हुए नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित प्रवेश केंद्र घोषित कर दिया है।
इस निर्णय के बाद देश में दवाइयों के आयात के लिए अधिसूचित सड़क, रेल, समुद्री और हवाई मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 42 हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे दवाइयों के आयात की प्रक्रिया अधिक तेज, व्यवस्थित और सुगम होगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श के बाद किया गया है
मंत्रालय के अनुसार, नवी मुंबई एयरपोर्ट को अधिसूचित प्रवेश केंद्र बनाए जाने से दवा आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, आयात प्रक्रिया में तेजी आएगी और देश में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। यह कदम बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं और औषधि क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

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