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राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, ईडी को जांच जारी रखने की छूट

 

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति संबंधी शिकायत पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी भी प्रकार की अवैधता या पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। 



अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि उसमें जांच की प्रगति स्पष्ट नहीं है। इसके बाद अदालत ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक या संबंधित क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी को नया और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है। 


यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और इसकी जांच सीबीआई तथा ईडी से कराई जानी चाहिए। अदालत ने अभी इन आरोपों की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है; फिलहाल मामला जांच और एजेंसियों की प्रगति रिपोर्ट से संबंधित है। 


राहुल गांधी द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल शपथ-पत्र के अनुसार, उन्होंने लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति घोषित की थी। इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति के आरोप अभी न्यायिक परीक्षण और जांच के स्तर पर हैं तथा इन पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

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