अब गुमशुदगी की सूचना मिलते ही दर्ज होगी एफआईआर, पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए निर्देश
भोपाल। मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामलों की जांच प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी महिला या पुरुष की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140(3) के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाए।
अब तक अधिकांश मामलों में पहले केवल गुमशुदगी दर्ज की जाती थी और प्रारंभिक जांच के बाद आवश्यक होने पर एफआईआर दर्ज होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद गुमशुदगी की सूचना मिलते ही विधिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे लापता व्यक्ति की तलाश और जांच में तेजी आने की उम्मीद है।
पुलिस मुख्यालय का मानना है कि इस व्यवस्था से महिलाओं, बच्चों और अन्य लापता व्यक्तियों के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी तथा जांच में होने वाली देरी कम होगी। इसके साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को नए प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव गुमशुदगी के मामलों में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने और लापता व्यक्तियों की शीघ्र बरामदगी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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