मध्य प्रदेश विधानसभा ने हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को पारित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि यह कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने दावा किया कि 76 प्रतिशत मुस्लिम बहनों ने यूसीसी का समर्थन किया और कहा कि इससे महिलाओं को भेदभावपूर्ण प्रथाओं से राहत मिलेगी।
सरकार के अनुसार, नए कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे। प्रस्तावित प्रावधानों में बहुविवाह पर रोक, महिलाओं और बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार तथा बिना वसीयत की स्थिति में उत्तराधिकार के एक समान नियम शामिल हैं।
वहीं विपक्ष ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की और सरकार पर पर्याप्त चर्चा के बिना कानून लाने का आरोप लगाया। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है।
मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है।

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