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डांस बार पर महाराष्ट्र सरकार का शिकंजा: कानून में बड़ा बदलाव, नियम तोड़े तो लाइसेंस होगा रद्द

 

आयाम बजाज मुंबई।


 सरकार ने होटलों और बार में आयोजित होने वाले लाइव म्यूजिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को लेकर नियम सख्त करने की दिशा में विधानसभा में नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उन कानूनी खामियों को बंद करना है, जिनका इस्तेमाल कथित रूप से अवैध डांस बार संचालित करने के लिए किया जा रहा था।


सरकार का कहना है कि कुछ प्रतिष्ठान के नाम पर ऐसे कार्यक्रम चला रहे थे, जो डांस बार संबंधी नियमों के दायरे में आते हैं। नए विधेयक के लागू होने पर ऐसे प्रतिष्ठानों को भी डांस बार से जुड़े लाइसेंसिंग और नियामकीय प्रावधानों का पालन करना होगा।

प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई संचालक निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है या लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करता, तो उसका लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध संचालन पर रोक लगेगी और लाइसेंस प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

हालांकि, यह विधेयक अभी विधायी प्रक्रिया में है। इसके अंतिम रूप, पारित होने और लागू होने के बाद ही नए प्रावधान प्रभावी होंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य वैध व्यवसायों को बाधित करना नहीं, बल्कि कानून का दुरुपयोग रोकना और नियमन को मजबूत करना है।

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