जम्मू-कश्मीर प्रवासी परिवारों के लिए नई प्रक्रिया लागू, 15 सितंबर तक फॉर्म-ए भरना अनिवार्य



दिल्ली सरकार ने जम्मू-कश्मीर के प्रवासी लाभार्थियों के लिए मासिक राहत वितरण को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। नई व्यवस्था के तहत पात्र परिवारों को 15 सितंबर 2026 तक फॉर्म-ए भरना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मार्च 2024 तक पंजीकृत प्रवासी परिवारों को विशेष छूट दी जाएगी, ताकि वे नई प्रक्रिया के तहत बिना किसी परेशानी के लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार का कहना है कि नई एसओपी से लाभार्थियों का रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित होगा, राहत वितरण में पारदर्शिता आएगी और पात्र परिवारों तक सहायता समय पर पहुंच सकेगी। प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर फॉर्म-ए जमा करने की अपील की है, ताकि राहत वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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