सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपित पर एक महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न करने और उसे और उसके पति को आपराधिक मामले में फंसाने की कोशिश करने का आरोप है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कोच्चि स्थित साफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कक्कनाड निवासी 50 वर्षीय वेणु गोपालकृष्णन को जांच में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपित राहत पाने का हकदार है। इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ता के संबंध में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हैं।
पीठ ने कहा कि गोपालकृष्णन अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करें और किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित न करें या रिकार्ड में मौजूद सामग्री के साथ छेड़छाड़ न करें।

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