Top News

पुलिस रिपोर्ट से दर्ज मामलों में बरी किए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार केवल राज्य को, तीसरे पक्ष को नहीं: दिल्ली हाइकोर्टThe right to appeal against acquittals in cases registered on the basis of police reports belongs only to the state, not to third parties: Delhi High Court


दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन आपराधिक मामलों की शुरुआत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होती है, उनमें अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार केवल राज्य सरकार को प्राप्त है। ऐसे मामलों में कोई तीसरा पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान का सहारा लेकर अपील नहीं कर सकता, जब तक वह विधि में परिभाषित “पीड़ित” की श्रेणी में न आता हो। जस्टिस अमित महाजन ने यह निर्णय एक महिला द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए दिया।



याचिका में महिला ने एक संपत्ति से जुड़े कथित जालसाजी के मामले में अभियुक्त के बरी होने को चुनौती दी थी, जबकि राज्य सरकार ने स्वयं उस बरी के आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। हाइकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 विशेष रूप से बरी के खिलाफ अपील से संबंधित है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मामलों में यह अधिकार पूरी तरह राज्य सरकार के पास निहित होता है जिसे लोक अभियोजक के माध्यम से प्रयोग किया जाता है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि धारा 378 में शिकायतकर्ता द्वारा अपील की व्यवस्था है, लेकिन यह केवल उन मामलों तक सीमित है जो सीधे शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए हों। वर्तमान मामला उस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि याचिकाकर्ता इस प्रकरण में शिकायतकर्ता नहीं थी। धारा 372 के प्रावधान के तहत “पीड़ित” के रूप में अपील के अधिकार के दावे की जांच करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित पीड़ित नहीं है।

न्यायालय ने पाया कि कथित जालसाजी के आरोप किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध थे और याचिकाकर्ता को न तो सीधे तौर पर कोई क्षति हुई और न ही कोई ऐसी चोट, जिसे अभियुक्त पर लगाए गए अपराधों से जोड़ा जा सके। इन परिस्थितियों में हाइकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को अभियुक्त के बरी होने के खिलाफ अपील या पुनर्विचार दायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई।

Post a Comment

Previous Post Next Post