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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध तोड़फोड़ और रेवेन्यू रिकॉर्ड में एकतरफ़ा बदलाव के लिए राज्य पर ₹20 लाख का जुर्माना The Allahabad High Court has imposed a fine of ₹20 lakh on the state for illegal demolition and unilateral changes in revenue records.

 

छुट्टियों के दौरान एक आदेश पारित करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति पर अवैध रूप से ढांचा गिराने और याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में रेवेन्यू रिकॉर्ड में एकतरफ़ा आदेश पारित करके बदलाव करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना लगाते हुए जस्टिस आलोक माथुर ने टिप्पणी की: “सिर्फ़ विवादित आदेश रद्द करना याचिकाकर्ता को पूरा न्याय देने के लिए काफ़ी नहीं होगा, जिसकी संपत्ति को राज्य अधिकारियों ने अवैध रूप से गिरा दिया है। उपरोक्त कार्रवाई के लिए, राज्य अधिकारियों के आचरण और उस नागरिक को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए, जिस पर अवैध तोड़फोड़ की गई है, उचित जुर्माना लगाया जाना चाहिए।”


संतदीन नाम के एक व्यक्ति ने U.P.Z.A.L.R. एक्ट की धारा 229 B के तहत घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसका फैसला उसके पक्ष में हुआ। संबंधित संपत्ति के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया। इसके बाद उसका बेटा और भाई ज़मीन के मालिक बन गए। याचिकाकर्ता और उसकी बहन ने 2021 में बेटे से यह ज़मीन खरीदी, 24.02.2021 के आदेश से रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज किए गए। 24.3.2025 को प्रतिवादी अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता के ज़मीन पर बने ढांचे को गिरा दिया। तोड़फोड़ अभियान के समय याचिकाकर्ता को यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 38(5) के तहत पारित 10.2.2025 के आदेश के बारे में सूचित किया गया

कोर्ट ने यूपी रेवेन्यू कोड के तहत कार्यवाही से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब किए और प्रतिवादी अधिकारियों के व्यक्तिगत हलफनामे मांगे गए। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल), तहसील सदर, जिला रायबरेली को भी कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया। रिकॉर्ड और एफिडेविट देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऊपर बताए गए फैसले में दिए गए किसी भी निर्देश का अधिकारियों ने पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई मौका दिए बिना, उसकी पीठ पीछे तोड़फोड़ की गई।

कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी अधिकारियों को संतदीन के पक्ष में दिए गए आदेश की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने विवादित तोड़फोड़ के आदेश में उस आदेश पर ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे कार्यवाही में गलत इरादा और मनमानी साफ दिखती है। सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल), तहसील सदर, जिला रायबरेली के एफिडेविट को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि उन्होंने न तो अपने अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल के बारे में समझाने की कोशिश की और न ही यह मानने से इनकार किया कि यह कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। इसलिए यह माना गया कि याचिकाकर्ता के संपत्ति के अधिकार का गंभीर उल्लंघन हुआ और विवादित आदेश रद्द कर दिया गया।

 इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राज्य पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जमीन का कब्जा याचिकाकर्ता को सौंपने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिया कि वह जांच करे कि इस अवैध काम के लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और उनसे लागत वसूल करे। आखिर में, कोर्ट ने कहा, “यह सिर्फ कानून के शासन के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी बेखौफ होकर अवहेलना की गई। हम आगे देखते हैं कि तहसील/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का आचरण यह दिखाता है कि जिले के सबसे बड़े राजस्व अधिकारी उन अधिकारों और कर्तव्यों से पूरी तरह अनजान हैं जो उन्हें कानून द्वारा दिए गए और विभिन्न अदालतों के निर्देशों से भी अनजान हैं। राज्य को राजस्व अधिकारियों को ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वे ग्रामीण उत्तर प्रदेश में रहने वाली पूरी आबादी के गंभीर संपत्ति अधिकारों से निपट रहे हैं, जो तेजी से और अच्छी गुणवत्ता वाला न्याय पाने के हकदार हैं।” इसलिए रिट याचिका मंजूर कर ली गई।

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