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अगर आप एयर पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकते तो 2 हफ़्ते के लिए नए प्रोजेक्ट्स की इजाज़त न दें: हाईकोर्ट ने BMC को फटकाराIf you cannot control air pollution, do not grant permission for new projects for two weeks: High Court reprimands BMC.

 मुंबई शहर और आस-पास के इलाकों में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए सही कदम उठाने में नाकाम रहने पर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) पर सख़्त रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से नागरिक निकाय से कहा कि वह कम से कम दो हफ़्ते के लिए शहर में विकास के नए प्रस्तावों को मंज़ूरी न दे, क्योंकि नागरिक निकाय मेगासिटी में बिगड़ते एयर पॉल्यूशन को संभालने में नाकाम रहा है। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच को बताया गया कि कम-से-कम 125 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिन्हें पिछले कुछ सालों में नागरिक निकाय ने मंज़ूरी दी, जिनकी कीमत 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।


BMC ने कुछ नहीं किया बुधवार सुबह जब मामले की सुनवाई हुई तो BMC की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एसयू कामदार ने मुंबई भर में लगाए गए AQI मॉनिटरिंग डिवाइस की डिटेल्स पेश कीं और दावा किया कि डेटा से पता चलता है कि पिछले साल से पॉल्यूशन का लेवल कम हुआ है और फिलहाल शहर में हवा की क्वालिटी 'औसत, सामान्य और संतोषजनक' है। हालांकि, जजों ने पाया कि 1/3 मॉनिटरिंग डिवाइस या तो काम नहीं कर रहे थे या उनमें कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। इसके बाद जजों ने वकील से पूछा कि क्या मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद नागरिक अधिकारियों और कमिश्नर ने शहर में किसी भी साइट का दौरा किया।

इस पर कामदार ने बताया कि 39 साइट्स का दौरा किया गया। इस पर आपत्ति जताते हुए चीफ जस्टिस ने वकील से सवाल किया कि उसकी बाकी फ्लाइंग स्क्वॉड क्या कर रही थीं, क्योंकि BMC के पास फिलहाल ऐसी लगभग 94 स्क्वॉड हैं और उनमें से केवल 39 ही मंगलवार को काम पर थीं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, "जब उनमें से सिर्फ़ 39 स्क्वॉड ही साइट्स पर गए तो बाकी स्क्वॉड क्या कर रहे थे? फिर आपके पास 94 स्क्वॉड क्यों हैं?" चीफ जस्टिस ने आगे जानना चाहा कि BMC ने अपने फ्लाइंग स्क्वॉड के लिए GPS डिवाइस और बटन कैमरे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया ताकि अधिकारी उनके काम पर नज़र रख सकें और यह पक्का हो सके कि वे सच में साइट्स पर जाएं और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें और हवा प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निकाय के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने टिप्पणी की, "यह हैरानी की बात है... ट्रैफिक कांस्टेबलों के पास भी GPS और बटन कैमरे हैं... आपके पास क्यों नहीं हो सकते? आप इसका इस्तेमाल करके अपने स्क्वॉड की मूवमेंट पर नज़र रख सकते हैं... हमें लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं... आप कम से कम भी नहीं कर रहे हैं।" जजों ने BMC को अपनी टीम को 'मज़बूत' करने और अपने दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एक सही सिस्टम लाने में नाकाम रहने पर फटकार लगाई

। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा, "आपको अपना दिमाग लगाना होगा और अपने काम में सुधार करना होगा... आप सिर्फ़ यह नहीं कह सकते कि डेटा दिखाता है कि प्रदूषण हर साल कम हो रहा है... जब बात पालन की आती है तो आप सिर्फ़ आंखें मूंद लेते हैं और कुछ नहीं करते।" जजों ने फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा अलग-अलग साइट्स की लगातार निगरानी की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। फ्लाइंग स्क्वॉड के लिए कोई चुनावी ड्यूटी नहीं सुनवाई में कामदार ने बताया कि उनके ज़्यादातर स्टाफ, जो फ्लाइंग स्क्वॉड के सदस्य भी हैं, उसको आने वाले नगर निकाय चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने ड्यूटी पर लगा दिया। इस बात पर बीच में टोकते हुए एक पार्टी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील जनक द्वारकादास ने कहा कि 'जीवन का अधिकार चुनावी ड्यूटी के अधीन है।'

 इस पर अपनी राय देते हुए सीनियर वकील डेरियस खंबाटा, जो इस मामले में एमिक्स क्यूरी भी हैं, उन्होंने सवाल किया, "अगर लोग (प्रदूषण के कारण) मर जाएंगे तो वोट कौन देगा।" कमिश्नर को फिर से बुलाया गया कामदार के जवाबों से असंतुष्ट होकर जजों ने पाया कि वह कोर्ट की मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास 'सही निर्देश' नहीं है। इसलिए उन्होंने सिविक चीफ गागरानी को शाम 4 बजे तक कोर्ट में मौजूद रहने और फिलहाल के लिए कुछ संभावित समाधान लाने के लिए बुलाया। जजों के आदेश के अनुसार, गागरानी सुनवाई के दूसरे भाग में व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश हुए और कोर्ट के कहने पर अगले 15 दिनों के लिए दो पेज का प्रस्ताव सौंपा। 

बेंच प्रस्तावित योजना से 'संतुष्ट' है, जिसमें फ्लाइंग स्क्वॉड, असिस्टेंट और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा हर वार्ड में बार-बार अचानक दौरे, 'गहरी सफाई' के लिए पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाना और बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ऐसे अन्य उपाय शामिल है। हालांकि, जजों ने सुझाव दिया कि सिविक बॉडी को फ्लाइंग स्क्वॉड की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बटन कैमरे और GPS लगाने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा बेंच ने सुझाव दिया कि फ्लाइंग स्क्वॉड के सदस्यों को सख्ती से कहा जाना चाहिए कि जब भी वे किसी साइट पर जाएं तो अपने मोबाइल फोन साथ न ले जाएं

। चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया, "किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन सा स्क्वॉड किस साइट पर जाएगा... किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, इसे ड्राइवरों के पास रखना चाहिए या डिपार्टमेंट में जमा करना चाहिए... जैसे दिल्ली में कांस्टेबलों को अपने मोबाइल फोन ले जाने की इजाज़त नहीं है... यह एक संवेदनशील काम है, उन्हें मोबाइल फोन नहीं ले जाना चाहिए..." जब खंबाटा ने बेंच को सभी कंस्ट्रक्शन साइटों के लिए 'काम रोकने के नोटिस' को अनिवार्य करने का सुझाव दिया, जो BMC के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस ने कहा, "नहीं, काम रोकने के नोटिस की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें (BMC) अभी निगरानी बढ़ानी होगी। हम छुट्टियों के बाद देखेंगे।

" जजों ने संकेत दिया कि वे आज की लंबी सुनवाई के आधार पर एक विस्तृत आदेश पारित करेंगे और इसे बाद में दिन में उपलब्ध कराएंगे। श्रमिकों का स्वास्थ्य सुबह के सत्र में सुनवाई के दौरान, बेंच ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से जानना चाहा कि वह कंस्ट्रक्शन साइटों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है। MPCB के लिए सीनियर एडवोकेट आशुतोष कुंभकोनी ने बताया कि संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार, कुछ बोर्ड गठित किए गए जिन्हें श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है

। हालांकि, बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि MPCB श्रमिकों के कल्याण की रक्षा के लिए क्या कर रहा है। जस्टिस अंखड ने कुंभकोनी और कामदार से पूछा, "आप डेवलपमेंट की इजाज़त देते समय इसे ज़रूरी शर्त क्यों नहीं बना सकते?" सुनवाई के दूसरे सेशन में कुंभकोनी ने बेंच को बताया कि MPCB ने कुछ RMC प्लांट्स के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि, बेंच ने कहा कि वह छुट्टियों के बाद उनकी बात सुनेगी। डेवलपर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें सुनवाई के पहले हिस्से में जजों ने BMC को याद दिलाया कि उसके पास डेवलपर्स से एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के लिए "काफी अधिकार" हैं। चीफ जस्टिस ने कामदार से कहा, "आपके पास काफी अधिकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है... आपके पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के अधिकार हैं... काम रोकने के नोटिस या कारण बताओ नोटिस जारी करना समाधान नहीं है... आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर भी विचार कर सकते हैं... आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए।"

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