कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने शासकीय सेवक सहायक ग्रेड दो जितेन्द्र चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये हैं।
बताया गया कि एक शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की जांच की गई। जांच में पाया गया कि तहसील कार्यालय सांवेर जिला इन्दौर में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री जितेन्द्र चौहान द्वारा तत्कालीन निर्वाचन पर्यवेक्षक द्वारा जिला नाजिर के पद पर रहते हुए बगैर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन के अपने हस्ताक्षर से आदेश जारी कर नगर पालिक निगम इन्दौर के माली (उद्यान विभाग) श्री जितेन्द्र सोलंकी को जिला निर्वाचन कार्यालय से नजारत शाखा में संलग्न किया गया था।
सहायक ग्रेड-2 श्री जितेन्द्र चौहान की पदस्थापना जिला नजारत शाखा से तहसील सांवेर में की गई तो इनके द्वारा बगैर प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त किए अपने हस्ताक्षर से आदेश जारी कर नगर पालिक निगम इन्दौर के माली (उद्यान विभाग) श्री जितेन्द्र सोलंकी को नजारत शाखा से उसके मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार सहायक ग्रेड-2 श्री जितेन्द्र चौहान तहसील कार्यालय सांवेर जिला इन्दौर द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन मनमाना एवं स्वैच्छाचारिता से किया गया ।
उक्त लापरवाही एवं स्वैच्छाचारिता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से श्री चौहान को निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कनाड़िया रहेगा। इनके विरूद्ध विभागीय जाँच भी की जायेगी।
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