पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) से जुड़े एक फर्जी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में मोहाली कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। मान सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक (Meta) को आदेश दिया कि वह 24 घंटे के भीतर आपत्तिजनक सामग्री को हटाए। इसके बाद जगमन समरा नामक व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट से वह विवादास्पद सामग्री हटा दी गई है।
कोर्ट ने Google और Cyber Crime को दिए सख्त निर्देश
फेक वीडियो के लगातार वायरल होने और राजनीति गरमाने के बाद भगवंत मान सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस मामले में न केवल सोशल मीडिया कंपनियों को बल्कि साइबर क्राइम विभाग को भी सख्त निर्देश दिए:
Facebook और Instagram को निर्देश: कोर्ट ने साइबर क्राइम विभाग को निर्देश दिया कि वह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मौजूद ऐसे सभी आपत्तिजनक कंटेंट या उनसे मिलते-जुलते पोस्ट को तुरंत हटाए और ब्लॉक करे।
Google को आदेश: कोर्ट ने टेक्नोलॉजी दिग्गज गूगल (Google) को भी आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि यह आपत्तिजनक कंटेंट सर्च रिजल्ट्स में दिखाई न दे।
अवमानना की चेतावनी: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि गूगल और फेसबुक कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस ने जगमन समरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था और फेसबुक-इंस्टाग्राम को नोटिस भी जारी किया था। पुलिस कार्रवाई के बावजूद, समरा ने पोस्टिंग बंद नहीं की। पुलिस के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद भी उन्होंने एक-एक करके 5 और आपत्तिजनक फोटो व वीडियो पोस्ट किए थे जिसके बाद सरकार को अदालत का रुख करना पड़ा।
फेक वीडियो पर गरमाई सियासत
इस फर्जी वीडियो को लेकर पंजाब की सियासत गरमा गई थी। पंजाब भाजपा नेता अश्विनी शर्मा ने सीएम मान की चुप्पी पर सवाल उठाया था और कहा था कि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वह अपनी वीडियो पर इतना चुप क्यों हैं। इसके जवाब में आप नेताओं के हरकत में आने के बाद मोरिंडा में सीएम भगवंत मान ने कहा था कि "बीजेपी के पास फेक (झूठ/फर्जी) के अलावा और है भी क्या है।"

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