मुंबई। महाराष्ट्र की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान गंभीर घटनाक्रम सामने आया। इस्लामिक स्टेट (आईएस) मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार आरोपी ताबिश सिद्दीकी ने कथित तौर पर विशेष न्यायाधीश अभय जोगलेकर के सामने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और न्यायाधीश तथा उनके परिवार को धमकी दी।
घटना के बाद अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी को आगे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोपी मुकदमे की कार्यवाही से बचने के लिए मानसिक समस्या का नाटक कर रहा है।
2023 की छापेमारी में हुई थी गिरफ्तारी
ताबिश सिद्दीकी को जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के आरोपों के अनुसार, वह इस्लामिक स्टेट के संपर्क में था और युवाओं को बरगलाकर संगठन के भारत-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
अदालत की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल
न्यायाधीश और उनके परिवार को कथित धमकी दिए जाने के मामले ने अदालत की सुरक्षा तथा न्यायिक कार्यवाही के दौरान आरोपियों के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का आदेश इसी घटनाक्रम के बाद आया है।
हालांकि, आरोपी के खिलाफ लगे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े आरोपों और अदालत में हुई कथित धमकी के मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाएगा।

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