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दिशा सालियान मौत मामले में बड़ा मोड़, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के दिए आदेश

 

मुंबई। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के करीब छह साल बाद मामले ने बड़ा कानूनी मोड़ ले लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं। 



दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। इसके छह दिन बाद 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच कम अंतर होने के कारण दिशा की मौत को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। 


दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में नई जांच और एफआईआर की मांग की थी। उन्होंने अपनी बेटी की मौत के पीछे गंभीर साजिश के आरोप लगाए थे। दूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार और पुलिस ने अब तक की जांच में किसी आपराधिक साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने का पक्ष रखा था। 


सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की लंबी चली आकस्मिक मृत्यु जांच पर सवाल उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि दिशा की हत्या या दुष्कर्म साबित हो चुका है। अब सीबीआई की जांच यह तय करेगी कि 8 जून 2020 की रात आखिर हुआ क्या था और दिशा की मौत की वास्तविक परिस्थितियां क्या थीं।

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