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दिल्ली में ‘दुर्गा योजना’ को मंजूरी, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को मिलेंगे 1,300 पिंक ई-ऑटो परमिट



नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ‘DURGA’ (Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto) योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के पहले चरण में 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट दिए जाएंगे। इनमें 1,170 परमिट महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 


योजना के तहत दिल्ली के 13 राजस्व जिलों में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। आवेदन के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। तय संख्या से अधिक आवेदन आने पर चयन लॉटरी के जरिए किए जाने का प्रावधान बताया गया है। 


महिला आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष, दिल्ली की निवासी और वैध वोटर आईडी धारक होनी चाहिए। इसके साथ LMV ड्राइविंग लाइसेंस और PSV बैज भी जरूरी होगा। परिवार की वार्षिक आय वित्त वर्ष 2025-26 में ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या तिपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध प्रमाणपत्र जरूरी होगा। 


ई-ऑटो पर तीन साल का लॉक-इन रहेगा, यानी इस अवधि में वाहन बेचने या ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों पर ‘DURGA’ की विशेष पहचान होगी। सरकार के अनुसार, योजना से चार्जिंग, सर्विसिंग, मरम्मत और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

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