कलेक्टर इंदौर *श्री शिवम वर्मा* के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त *श्री अभिषेक तिवारी* के निर्देशन में मादक पदार्थों के अवैध निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में दिनांक 07/08/2026 को दौरान गश्त वृत्त बंबई बाजार की प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक श्रीमती मीरा सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी *श्री जहांगीर खान* एवं *सुश्री निधि शर्मा* के नेतृत्व में आबकारी विभाग की विशेष टीम ने इंदौर के रामबाग क्षेत्र में एक मकान पर छापा मारकर अवैध भांग निर्माण इकाई (फैक्ट्री) का पर्दाफाश कर दिया
टीम ने मौके से 52 किलोग्राम गीली भांग एवं 15 किलोग्राम सूखी भांग जप्त की गई। साथ ही भांग पीसने में प्रयुक्त 02 मिक्सर मशीनें, 01 मोटर तथा अन्य उपयोगी बर्तन एवं उपकरण भी विधिवत जप्त किए गए। जप्त भांग एवं मशीनरी का अनुमानित मूल्य 96,000/- रुपए आंका गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है।
उक्त प्रकरण में आरोपी सन्नी पिता सत्यनारायण, उम्र 28 वर्ष, निवासी 173, रामबाग, जिला इंदौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।
*सराहनीय भूमिका*
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक मीरा सिंह,बीडी अहिरवार राजेश वट्टी, सृष्टि गिरवाल,मुख्य आरक्षक कोमल कनेल, तरुण जाट, कैलाश अखंडे,आरक्षक संगीता यादव और राशी सोलट का सराहनीय योगदान रहा।
*आमजन से अपील*
सहायक आबकारी आयुक्त *श्री अभिषेक तिवारी* ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं भी अवैध भांग के निर्माण, संग्रहण, परिवहन अथवा बिक्री से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे बिना किसी संकोच के आबकारी विभाग के साथ साझा करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में जनसहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। आबकारी विभाग प्रत्येक सूचना पर गंभीरता से कार्रवाई करते हुए अवैध भांग कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
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