Top News

कोर्ट को मत घसीटो..." CJP के संसद मार्च पर तत्काल सुनवाई से हाई कोर्ट का इनकार

 "

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "हर मामले में कोर्ट को मत घसीटो" और याचिका को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।



याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया और इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने इसे तत्काल सुनवाई योग्य नहीं माना।


उधर, दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा, पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में 5 प्राथमिकी दर्ज की हैं। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा बलों पर हमला किया गया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।


मामले की जांच के लिए पुलिस 250 से अधिक वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। इन वीडियो के आधार पर उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें अगले निर्धारित दिन दिल्ली हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post