Top News

महंगी कार खरीदी है? आयकर रिटर्न में ऐसे वापस मिल सकता है टीसीएस का पैसा

 

यदि आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 10 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत की नई कार खरीदी है, तो वाहन खरीदते समय विक्रेता द्वारा वसूला गया 1 प्रतिशत स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) आयकर रिटर्न दाखिल करते समय समायोजित किया जा सकता है। यदि आपकी कुल कर देनदारी कम है या पहले ही पूरी हो चुकी है, तो यह राशि रिफंड के रूप में भी मिल सकती है।


विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर रिटर्न भरने से पहले अपने फॉर्म 26एएस और वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में यह सुनिश्चित कर लें कि वाहन खरीद पर जमा किया गया टीसीएस सही तरीके से दर्ज है। यदि टीसीएस का विवरण उपलब्ध है, तो रिटर्न दाखिल करते समय उसका लाभ लिया जा सकता है।

ध्यान रहे कि टीसीएस कोई अतिरिक्त कर नहीं, बल्कि अग्रिम रूप से जमा की गई कर राशि होती है। यह आपकी कुल आयकर देनदारी के विरुद्ध समायोजित की जाती है। यदि देनदारी से अधिक कर जमा हो चुका है, तो आयकर विभाग शेष राशि रिफंड के रूप में जारी कर सकता है।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी कर विवरणों का मिलान अवश्य करें। सही जानकारी दर्ज करने और फॉर्म 26एएस तथा एआईएस की जांच करने से टीसीएस का लाभ आसानी से मिल सकता है और पात्र होने पर रिफंड भी प्राप्त किया जा सकता है।

Post a Comment

Previous Post Next Post