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दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को राहत नहीं, बैंक धोखाधड़ी मामले में सजा बरकरार

 


नई दिल्ली। दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में उनकी अपील खारिज कर दी है, जिसके साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन वर्ष की सजा बरकरार रहेगी।


राजेंद्र भारती को बैंक धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी।

सजा के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर कर राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अपील निरस्त कर दी। इसके बाद उनकी सजा यथावत बनी रहेगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले को पूर्व विधायक के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। अब यदि वे आगे राहत चाहते हैं तो उनके पास उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प उपलब्ध है।

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