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2020 दिल्ली दंगा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला

 

ताहिर हुसैन समेत पांच दोषी करार, छह आरोपियों को अदालत ने बरी किया

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वर्ष 2020 में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने कुल 11 आरोपियों में से छह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने अपने फैसले में ताहिर हुसैन को हत्या, दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। हालांकि अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश से संबंधित एक आरोप में दोषमुक्त किया। 

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के दौरान एक नाले से बरामद हुआ था। यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। अदालत अब दोषियों की सजा पर अलग से सुनवाई करेगी, जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाएगा।

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