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नारायण साई को पत्नी जानकी से तलाक मिलेगा या नहीं, फैमिली कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसलाWhether or not Narayan Sai will be granted a divorce from his wife, Janaki—the Family Court has reserved its verdict.

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इंदौर। दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई को पत्नी जानकी से तलाक मिलेगा या नहीं, बुधवार को कुटुंब न्यायालय में इसे लेकर अंतिम बहस पूरी हो गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।


नारायण साई का कहना है कि पत्नी जानकी ने सिर्फ पैसों के लिए तलाक का केस दर्ज किया है। यह बात इसी से सिद्ध हो जाती है कि उसने तलाक के साथ-साथ पांच करोड़ रुपये की राशि भी मांगी है। वहीं, जानकी का कहना है कि नारायण साई ने उसे मानसिक यातना दी है। इस आधार पर उसे तलाक दिलवाया जाना चाहिए। नारायण साई की शादी जानकी हरपलानी से 22 मई 1997 को हुई थी। जानकी इंदौर निवासी हैं और वर्तमान में भी इंदौर में रह रही हैं।

पांच करोड़ रुपये एकमुश्त दिलवाए जाने की मांग

पत्नी जानकी ने आरोप लगाया है कि नारायण ने विवाहित होते हुए भी बगैर उसे बताए राजस्थान में एक साधिका से विवाह कर लिया। इस महिला से उसे एक संतान भी है। जानकी ने तलाक के साथ पांच करोड़ रुपये एकमुश्त दिलवाए जाने की मांग भी की है।

24 मार्च को हुई सुनवाई में नारायण साई कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ भी था। वर्ष 2018 में कोर्ट ने नारायण साई को आदेश दिया था कि वह प्रतिमाह जानकी को 50 हजार रुपये भरण-पोषण के लिए दे, लेकिन उसने इसका भुगतान नहीं किया। यह राशि अब 55 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।

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