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पश्चिम बंगाल चुनाव: पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई से हाईकोर्ट का इनकारWest Bengal elections: High Court refuses to take action against police observer Ajay Pal Sharma




कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार किया। अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर क्षेत्र का पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। यह क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। जस्टिस कृष्णा राव ने वकील द्वारा मौखिक रूप से की गई उस मांग पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।


आरोप है कि उन्होंने डायमंड हार्बर क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी जहांगीर खान और उनके परिवार को कथित आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 29 अप्रैल तक, जो बंगाल चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के समापन की तिथि है, अदालत चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी पक्ष को पुलिस पर्यवेक्षक की कार्रवाई से शिकायत है तो वह उचित राहत के लिए निर्वाचन आयोग के समक्ष जा सकता है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए संबंधित पक्षों को निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने की छूट दी।

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