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पवन खेड़ा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिजPawan Khera gets a major setback from the High Court, his anticipatory bail plea rejected.

 

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा कानूनी झटका लगा है। हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) याचिका खारिज कर दी है।


जानकारी के अनुसार, खेड़ा ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपने पक्ष में दलील दी थी कि मामला राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उन्हें अनावश्यक रूप से फंसाया जा रहा है। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को पर्याप्त नहीं माना और जांच की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

यह मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है, जिसमें खेड़ा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मानहानि जैसे आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

अदालत के इस फैसले के बाद अब पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अग्रिम जमानत न मिलने की स्थिति में गिरफ्तारी की संभावना भी बन जाती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अब उनके पास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प खुला है।

वहीं, इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी अपमानजनक टिप्पणी करने की छूट नहीं दी जा सकती।

अब इस पूरे मामले में अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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