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2.52 करोड़ की ठगी के आरोपी को कोर्ट से लगा झटका, जमानत अर्जी खारिजCourt rejects bail plea of ​​₹2.52 crore fraud accused

 


ग्वालियर। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 2.52 करोड़ रुपये की ठगी मामले में आरोपी गुरजीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार की अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। गुरजीत सिंह फिलहाल 27 अप्रैल से जेल में बंद है।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट पहले ही उसे जमानत दे चुका है, लेकिन 15.19 लाख रुपये जमा करने की शर्त लगाई गई थी। आर्थिक परेशानी के कारण वह यह रकम जमा नहीं कर सका, इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाया। उसके बाद गुरजीत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां इस शर्त पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसी के आधार पर उसने सत्र न्यायालय से अंतरिम जमानत मांगी।

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