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NDPS Act के आरोपी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं किया जा सकता, सिर्फ प्रोक्लेम्ड पर्सन' घोषित होगा: दिल्ली हाईकोर्ट An accused under the NDPS Act cannot be declared a 'proclaimed offender', only a 'proclaimed person': Delhi High Court

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी को CrPC की धारा 82 के तहत भगोड़ा अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी केवल उन्हीं अपराधों के संबंध में घोषित किया जा सकता है, जो विशेष रूप से CrPC की धारा 82(4) के तहत दिए गए हैं। अन्य सभी अपराधों के लिए व्यक्ति को केवल भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया जा सकता है।



चूंकि NDPS Act के तहत अपराध CrPC की धारा 82(4) के तहत परिभाषित अपराधों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता ने सही तर्क दिया है कि NDPS Act के तहत अपराध CrPC की धारा 82(4) के तहत परिभाषित अपराधों की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए उसे भगोड़ा अपराधी नहीं बल्कि भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया जाना चाहिए था।” कोर्ट ने आगे समझाया कि भगोड़ा व्यक्ति और भगोड़ा अपराधी के बीच एक स्पष्ट कानूनी अंतर मौजूद है।

कोर्ट ने कहा, “जैसा कि CrPC की धारा 82 (1), (2), और (3) उद्घोषणा जारी करने और उस व्यक्ति के बयान को कोर्ट में दर्ज करने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जिसने प्रकाशन किया। हालांकि, CrPC की धारा 82 का उप-धारा 4 आगे यह प्रावधान करता है कि उसमें निर्दिष्ट सेक्शन के लिए एक व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाएगा। यह काफी स्पष्ट है कि अन्य सभी अपराधों के लिए, व्यक्ति को भगोड़ा व्यक्ति घोषित किया जाता है। भगोड़ा व्यक्ति और भगोड़ा अपराधी के बीच एक स्पष्ट अंतर है, यह CrPC की धारा 82 को IPC की धारा 174 और 174(A) के साथ मिलाकर पढ़ने से भी पता चलता है, जो एक भगोड़ा व्यक्ति और एक भगोड़ा अपराधी के लिए अलग-अलग सजा निर्धारित करता है।” तदनुसार, कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि उसे भगोड़ा व्यक्ति माना जाए। हालांकि, कोर्ट ने उद्घोषणा की कार्यवाही या IPC की धारा 174A (उद्घोषणा के जवाब में पेश न होना) के तहत लिए गए संज्ञान में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे कोई प्रक्रियात्मक अवैधता नहीं मिली।

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