Top News

तीसरे रेप केस में MLA राहुल मामकूटथिल को कोर्ट का ज़मानत देने से इन्कारIn the third rape case, the court refused to grant bail to MLA Rahul Mamkootathil.

 

तिरुवल्ला की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शनिवार (17 जनवरी) को पलक्कड़ के MLA राहुल मामकूटथिल को ज़मानत देने से इनकार किया, जिन पर रेप का आरोप है। जज अरुंधति दिलीप ने यह आदेश दिया। मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को कार्यवाही कैमरे के सामने की, जिसमें मामकूटथिल द्वारा दायर आवेदन को मंज़ूरी दी गई, जिसमें इसी तरह का अनुरोध किया गया था। याचिका सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


विधायक को रविवार (10 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। इसके बाद मंगलवार को मजिस्ट्रेट ने जांच एजेंसी के हिरासत आवेदन को मंज़ूरी दी और विधायक को मंगलवार दोपहर 1:45 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में दे दिया। यह उनके खिलाफ उसी अपराध का आरोप लगाते हुए तीसरी शिकायत है। बताया जा रहा है कि यह शिकायत एक NRI महिला ने दर्ज कराई, जिसने दावा किया कि मामकूटथिल ने एक होटल के कमरे में उसके साथ रेप किया। इसके बाद तिरुवनंतपुरम के क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में एक अपराध दर्ज किया गया।

पहली शिकायत में तिरुवनंतपुरम की सेशंस कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से पहले ज़मानत देने से इनकार किया था और उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में ज़मानत याचिका फिलहाल विचाराधीन है लेकिन उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई है। तिरुवनंतपुरम की सेशंस कोर्ट ने उन्हें रेप के आरोप वाले दूसरे मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी। राज्य ने ज़मानत रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट 21 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा।

Post a Comment

Previous Post Next Post