यशवंत निवास रोड के प्लॉट क्र 22 के बगीचे पर नगम निगम द्वारा लगभग 30 लाख लीटर की पानी की टंकी का कार्य प्रारंभ किया गया है । टंकी का निर्माण आस पास के घरों से मात्र 2 से 3 फीट की दूरी से किया जा रहा है । क्षेत्र के रहवासियों द्वारा एडवोकेट मुदित माहेश्वरी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है ।
कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखे गए की शासन की गाइडलाइन के अनुसार टंकी की ऊंचाई जितनी जगह चारों तरफ खुली होना चाहिए ताकि हादसे की स्थिति में जन हानि को रोका जा सके । इसके अतिरिक्त यह भी तर्क रखा गया कि गार्डन की भूमि किसी भी अन्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है
। यदि टंकी का निर्माण किया जाता है तो किसी हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता । टंकी के निर्माण के लिए नगर निगम द्वारा अवैध रूप से लगभग 30 वर्ष पुराने पेड़ो को काट दिए है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम को जवाब प्रस्तुत करने तथा यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित किया है ।

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