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स्मार्ट मीटर मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंत्री केजे जॉर्ज के खिलाफ निजी शिकायत खारिज कीSmart meter case: Karnataka High Court dismisses private complaint against minister KJ George

 कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एनर्जी मिनिस्टर केजे जॉर्ज के खिलाफ फाइल की गई एक प्राइवेट कंप्लेंट खारिज कर दी। इस कंप्लेंट में आरोप था कि जॉर्ज और बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) के सीनियर अधिकारी स्मार्ट मीटर की सप्लाई और इंस्टॉलेशन के टेंडर प्रोसेस में हेरफेर करने में शामिल थे। [केजे जॉर्ज बनाम कर्नाटक राज्य और इससे जुड़ा मामला]


जस्टिस MI अरुण ने जॉर्ज की केस रद्द करने की अर्जी पर यह आदेश दिया।

इसी तरह की अर्जी BESCOM के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर डी महंतेश बिलागी और टेक्निकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एचजे रमेश ने भी दायर की थीं।

कोर्ट ने आज आदेश दिया कि बिलागी के खिलाफ क्रिमिनल केस भी खत्म कर दिया जाए क्योंकि हाल ही में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी।

23 जुलाई को, एक एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट ने इस मामले में जॉर्ज, बिलागी और रमेश के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट रिपोर्ट (PCR) रजिस्टर करने का आदेश दिया।

यह निर्देश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं, CN अश्वथ नारायण, SR विश्वनाथ और धीरज मुनिराज की शिकायत पर आया, जिन्होंने जॉर्ज पर स्मार्ट मीटर टेंडर प्रोसेस में हेरफेर करने के लिए BESCOM अधिकारियों के साथ साज़िश करने का आरोप लगाया था।

शिकायत करने वालों ने दावा किया था कि इस टेंडर की कीमत कम आंकी गई थी, टेंडर चुनने की प्रक्रिया के दौरान प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कमज़ोर किया गया था, और पहले से चुने गए वेंडर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानूनी खरीद नियमों का उल्लंघन किया गया था।

उसी 23 जुलाई के आदेश के ज़रिए, स्पेशल कोर्ट के जज संतोष गजानन भट ने इस मामले में एक PCR रजिस्टर करने का आदेश दिया, और स्मार्ट मीटर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए BJP नेताओं द्वारा लोकायुक्त को पहले भेजी गई शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी।

कोर्ट ने आज इन ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया।

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