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राहुल गांधी की नागरिकता मामले में रायबरेली कोर्ट में आज सुनवाई, जानिए पूरा मामलाHearing in Rahul Gandhi's citizenship case in Rae Bareli court today, know the whole matter

 राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी याचिका पर रायबरेली की MP/MLA कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगी. नागरिकता को लेकर बेंगलुरु के रहने वाले एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर याचिका पर बीते दिनों न्यायाधीश विवेक कुमार ने सुनवाई की थी. जिसमें न्यायाधीश ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की थी.


पिटीशन में इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रायबरेली रिटर्निंग ऑफिसर और लोकसभा स्पीकर भी रेस्पोंडेंट के तौर पर शामिल हैं. लखनऊ बेंच ने पहले इस केस को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि केंद्र राहुल गांधी की नागरिकता पर पक्की रिपोर्ट जमा नहीं कर पाया था. उस समय, कोर्ट ने कहा था कि पिटीशन हमेशा के लिए पेंडिंग नहीं रह सकती और पिटीशनर को ज़रूरत पड़ने पर किसी दूसरे लीगल फोरम में जाने की इजाज़त दी थी.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जो भी रिपोर्ट मिले, उसे पिटीशनर के साथ शेयर किया जाए और कोर्ट में फाइल किया जाए. 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की एक याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया कि राहुल भारतीय नागरिक हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा उठा, जब याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल ने ब्रिटेन में एक कंपनी (Backops Services Private Ltd.) के दस्तावेजों में खुद को ‘ब्रिटिश नागरिक’ बताया था.

क्या है पूरा मामला?

2024 चुनाव में रायबरेली से जीतने के बाद एक याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल ने चुनावी हलफनामे में अपनी नागरिकता को लेकर झूठ बोला है, जो भारतीय संविधान के एक्ट 84 के तहत अयोग्यता का आधार बन सकता है. इसके बाद 3 दिसंबर 2025 को रायबरेली की MP-MLA कोर्ट में बेंगलुरु के रहने वाले भाजपा नेता एस. विग्नेश शिशिर ने अर्जी दाखिल की.

अर्जी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है. विग्नेश शिशिर की मांग है कि कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 61, 147, 148, 152, 236, 237, 238, 318, 335, 340, 336, 351, 354, 359, 241 के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज किया जाए.

कांग्रेस का क्या है रुख?

वहीं कांग्रेस नेता इन सभी आरोपों को नकार रहे हैं और साजिश के तहत राहुल गांधी और इसे विपक्ष को परेशान करने के लिए दाखिल की जा रही याचिका बता रहे हैं. अगर कोर्ट आज की सुनवाई में FIR दर्ज करने के आदेश देती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका समझा जाएगा.

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