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संदेश भेजने के लिए सबसे अच्छी सुबह": सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विस्फोट के बाद सुनवाई वाले UAPA मामले मे जमानत से इनकार कर दिया "Best morning to send a message": Supreme Court denies bail in UAPA case heard after Delhi blasts


कोर्ट ने आरोपी को ज़मानत देने से मना कर दिया, यह देखते हुए कि उसने एक WhatsApp ग्रुप बनाया था जिस पर ISIS के झंडे जैसा ही एक झंडा देखा गया था।



दिल्ली के लाल किले पर कार ब्लास्ट के एक दिन बाद, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अलग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया।

सुनवाई के दौरान, आरोपी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने माना,

"कल की घटनाओं के बाद इस केस पर बहस करने के लिए यह सबसे अच्छी सुबह नहीं है।"

हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा,

"यह मैसेज देने के लिए सबसे अच्छी सुबह है।"

जब कोर्ट ने बताया कि आरोपी के पास से भड़काऊ चीज़ें बरामद हुई हैं, तो दवे ने कहा कि सिर्फ़ इस्लामिक लिटरेचर ही बरामद हुआ था।

इसके बाद जस्टिस मेहता ने कहा कि आरोपी ने एक WhatsApp ग्रुप बनाया था जिस पर ISIS जैसा ही एक झंडा देखा गया था।

फिर दवे ने बताया कि आरोपी दो साल से ज़्यादा समय से जेल में है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ़ आरोप गंभीर हैं।

दवे ने ज़ोर देकर कहा कि कोई RDX या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है और आरोपी 70 प्रतिशत विकलांग है।

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