रामवीर गुर्जर
शिवपुरी: ज़िले के पोहरी विकासखंड में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक बलवीर सिंह तोमर को कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई विस्तृत जाँच के बाद की गई, जिसमें यह सामने आया कि शिक्षक ने अपनी नौकरी हासिल करने के लिए अहम जानकारी छिपाई थी और धोखाधड़ी का सहारा लिया था। बलवीर सिंह तोमर को सबसे पहले वर्ष 2009 में श्योपुर ज़िले में संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति मिली थी और उन्हें 13 अगस्त 2009 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ठर्राकलां में तैनात किया गया था। हालाँकि, अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप सिद्ध हुए थे, जिसके चलते 27 दिसंबर 2010 को उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं।
अपनी पहली नौकरी से बर्खास्त होने के कुछ ही समय बाद, यानी 18 जनवरी 2011 को, बलवीर सिंह तोमर ने शिवपुरी ज़िले के पोहरी विकासखंड में संविदा शिक्षक वर्ग-2 के तौर पर दूसरी बार नियुक्ति प्राप्त कर ली। इस दूसरी नियुक्ति के समय, उन्होंने जानबूझकर यह महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया कि उन्हें पूर्व में भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के कारण नौकरी से निकाला जा चुका था। मामले की गहन जाँच के बाद, जब यह पूरी सच्चाई सामने आई, तो कलेक्टर ने बलवीर सिंह तोमर की पोहरी में हुई नियुक्ति को पूरी तरह से अवैधानिक माना और उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का कड़ा आदेश जारी कर दिया।

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