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RBI का एक्शन: इन 18 बैंकों पर ठोका भारी मौद्रिक जुर्माना, 4 पर लगा बैन और एक का लाइसेंस रद्द RBI action: Heavy monetary penalty imposed on these 18 banks, 4 banned and license of one cancelled.

 अक्टूबर महीने में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) कई बैंकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। यह कदम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग सेक्टर में नियमों का सही से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पिछले महीने 18 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया था। वहीं एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। इसके अलावा कई बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, उन्हें बैंकिंग व्यवसाय करने से रोका गया है।


केंद्रीय बैंक ने महाराष्ट्र में स्थित जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड सतारा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 6 अक्टूबर से ही बैंक को बैंकिंग व्यवसाय  करने की अनुमति नहीं है। अब यह बैंक जमा राशि स्वीकार और पुनर्भुगतान नहीं कर सकता। हालांकि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि का बीमा राशि प्राप्त करने का हकदार है। इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावनाएं नहीं थी।

बैंकों पर लगा जुर्माना 

पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र

द मेहसाना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात

द टुमकुर डिस्ट्रिक को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, कर्नाटक

द वालपराइ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, कोयंबटूर तमिलनाडु

द सेवापेठ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु

कमुथी अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु

द अरणतंगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु

 रामपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश

द घटाल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

द गोपालगंज सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार

द बौध को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, ओडिशा

द बेगूसराय सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिहार

राणाघाट पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पश्चिम बंगाल

द रानुज नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ,पाटन गुजरात

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन

बगलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कर्नाटक

द  वनियामबाड़ी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु

द हस्सन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक

कई बैंकों पर प्रतिबंध भी लगा 

आरबीआई ने अक्टूबर में चार बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि बैंकों का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। आरबीआई इसकी समीक्षा करेगा। स्थिति सही होने पर प्रतिबंध घट सकता है। बघत अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन के ग्राहकों को 10 हजार रुपये निकालने की अनुमति है। सद्भाव नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छतरपुर के ग्राहक सिर्फ 5000 रुपये की निकासी कर सकते हैं। समर्थ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओस्मानाबाद और समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र  के कस्टमर्स को पैसे निकालने की अनुमति भी नहीं है।

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