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आबकारी विभाग इंदौर की सशक्त कार्यवाही — अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई Indore Excise Department takes strong action against illegal sale and consumption of liquor

 

कलेक्टर जिला इंदौर श्री शिवम् वर्मा के आदेश, सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन तथा कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के मार्गदर्शन में, जिला आबकारी विभाग इंदौर द्वारा विभिन्न वृत्तों में अवैध मदिरा विक्रय एवं मदिरापान कराने वाले प्रतिष्ठानों पर संयुक्त रूप से सघन कार्यवाही की गई।



वृत्त भोई मोहल्ला की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सी. के. साहू के नेतृत्व में, आबकारी उप निरीक्षक त्रिअंबिका शर्मा की टीम द्वारा वृत्त क्षेत्र भवानी नगर में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई में आरोपी अर्जुन पिता सजन सिंह पवार के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के कब्जे से चार पेटी देसी मदिरा (36 लीटर) जप्त की गई, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग ₹19,000 पाई गई।

इस कार्रवाई में आबकारी आरक्षक प्रमोद शेठे, निशा शेखावत एवं राजू जाम्बेकर का सराहनीय योगदान रहा।

वृत्त आंतरिक क्षेत्र क्रमांक-1 एवं मालवा मिल (A) की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल,कमलेश सोलंकी के मार्गदर्शन में, आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन की टीम द्वारा बायपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले ढाबों पर सघन कार्यवाही की गई।

शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में न्यू पंजाबी ढाबा, वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, भवानी ढाबा, भुक्कड़ ढाबा, फूलमून ढाबा, हिबिस्कस ढाबा, लालटेन ढाबा एवं न्यू सिटिंग जोन ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई।

इस दौरान अवैध रूप से मदिरापान कराते पाए जाने पर कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) एवं 36(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 15.6 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹25,200 पाई गई

वृत्त मालवा मिल (B) एवं छावनी की कार्रवाई

आबकारी उप निरीक्षक सुनील मालवीय की टीम द्वारा बायपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले ढाबों पर सघन कार्यवाही की गई। 

शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, हिबिस्कस ढाबा एवं शिकारवाड़ी ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई।

इस दौरान कुल 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) एवं 36(ख) के अंतर्गत 4.95 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत ₹5,500 पाई गई।

आबकारी विभाग इंदौर द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आगामी दिनों में भी अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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