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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा कीDelhi High Court protects personality rights of Jaya Bachchan

 दिल्ली हाईकोर्ट ने  एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन जया बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए आदेश पारित किए।

जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने उन वेबसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ रोक लगाने के आदेश जारी किए, जो बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन कर रहे थे और बिना इजाज़त के सामान बेच रहे थे।

बच्चन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स और एंटिटीज़ के खिलाफ हाई कोर्ट में राहत के लिए अपील की, जो उनके नाम और पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बेच रहे थे या ऑनलाइन कंटेंट बना रहे थे।


उल्लंघन करने वाली वेबसाइट्स और लोगों के साथ-साथ, बच्चन ने Google, YouTube, Meta, साथ ही Amazon और eBay को भी इस केस में डिफेंडेंट बनाया है।

सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी बच्चन की तरफ से पेश हुए और उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स, YouTube चैनल्स और वेबसाइट्स की ओर इशारा किया जो उनकी पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग उनकी तस्वीरों वाले मर्चेंडाइज बेच रहे थे और उनकी शक्ल का गलत इस्तेमाल करके अनऑथराइज्ड AI-जेनरेटेड वीडियो बनाए जा रहे थे।

केस पर विचार करने के बाद, जस्टिस अरोड़ा ने कहा कि वह उल्लंघन करने वाली एंटिटीज़ के खिलाफ रोक लगाने के आदेश देंगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह Amazon पर जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की 1973 की फिल्म अभिमान के पोस्टर बेचने वाली कंपनी के खिलाफ आदेश पास नहीं करेगी।

कोर्ट ने कहा कि फिल्म का कॉपीराइट फिल्म के प्रोड्यूसर के पास है और इससे जया बच्चन के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ सकता।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "अभी, मैं ऐसा करने के मूड में नहीं हूं। मैं उन्हें [Amazon] BSI [बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन] डिटेल्स रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दूंगा। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। आपका इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है।"

सेठी ने तर्क दिया कि कॉपीराइट पर्सनैलिटी अधिकारों से ऊपर नहीं होगा और जो पोस्टर बेचा जा रहा था वह फिल्म का ओरिजिनल पोस्टर नहीं था।

हालांकि, कोर्ट ने दोहराया कि वह फिलहाल इस बात से सहमत नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा, "यह दूसरे मटेरियल जितना बेशर्मी वाला नहीं है।"

जया बच्चन बच्चन परिवार की चौथी सदस्य हैं जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के अनऑथराइज्ड इस्तेमाल को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

इससे पहले, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को उनके नाम, पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी के अन्य पहलुओं के गलत इस्तेमाल के खिलाफ रोक लगाने के आदेश दिए गए थे।

सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी के साथ एडवोकेट अमित नाइक, ध्रुव आनंद और मधु गडोदिया जया बच्चन की तरफ से पेश हुए।

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