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SEBI की बड़ी कार्रवाई: IEX इनसाइडर ट्रेडिंग केस में आठ इकाइयों पर शिकंजा, 173.14 करोड़ रुपये जब्त SEBI cracks down on eight entities in IEX insider trading case, seizes Rs 173.14 crore

 

बाजार नियामक सेबी अंदरूनी व्यापार के एक मामले में सख्त कदम उठाते हुए भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लिमिटेड (IEX) के शेयरों में हेराफेरी करने वाले कई इकाइयों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कुल 173.14 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को जब्त करने का निर्देश दिया गया है।



सेबी का निर्देश

सेबी ने कहा है कि सभी नोटिस प्राप्त इकाइयों को अपने नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट खाते खोलकर इस राशि को जमा करना होगा। इन खातों पर सेबी के पक्ष में लियन ग्रहणाधिकार के साथ दर्ज किया जाएगा और नियामक की अनुमति के बिना यह राशि जारी नहीं की जा सकेगी।


जांच में क्या आया सामने?

नियामक की जांच में खुलासा हुआ कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) के एक अहम आदेश से पहले IEX के शेयरों में संदिग्ध सौदे किए गए थे।सेबी के अनुसार, 23 जुलाई 2025 को सीईआरसी ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (पावर मार्केट) रेगुलेशंस, 2021 के तहत मार्केट कपलिंग लागू करने के निर्देश जारी किए थे। यह कदम आईईएक्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जा रहा था।

इसके अगले ही दिन, यानी 24 जुलाई 2025 को, IEX के शेयरों में 29.58% की भारी गिरावट दर्ज की गई (क्लोज-टू-क्लोज आधार पर)। सेबी ने बताया कि आदेश से पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम में असामान्य बढ़ोतरी और उसके बाद तेज गिरावट ने इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंका को मजबूत किया। इन व्यापारों से 173.14 करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित हुआ। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सेबी ने 18 से 20 सितंबर 2025 के बीच संदिग्ध इकाइयों से जुड़े कई ठिकानों पर सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया।सेबी की इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पता चला कि कुछ ट्रेडर्स को सीईआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों से गोपनीय जानकारी मिल रही थी। यह जानकारी मुख्य रूप से मार्केट कपलिंग ऑर्डर से जुड़ी आंतरिक चर्चाओं और फैसलों से संबंधित थी।

आठ इकाइयों के खिलाफ आदेश हुआ जारी

इन खुलासों के बाद सेबी ने 8 इकाइयों के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करते हुए ₹173.14 करोड़ की अवैध कमाई जब्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही, इन सभी इकाइयों को सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरह के लेनदेन से रोक दिया गया है, जब तक कि पूरी राशि जब्त न हो जाए।इसके अलावा, इन इकाइयों के बैंक खाते भी उतनी राशि तक फ्रीज कर दिए गए हैं, और उन्हें अपने नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट खाते खोलने का निर्देश दिया गया है, जिन पर सेबी के पक्ष में लियन दर्ज रहेगा।

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