ठाकुरद्वारा। बेची गई जमीन को दोबारा से बेचकर बैनामा कराने के आरोपियों पर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। नगर के मोहल्ला वार्ड दो निवासी जगबीर सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसने 11 फरवरी 2013 को काशीपुर रोड पर स्थित गाटा संख्या 441 में से 28 डिसमिल भूमि 29 लाख रुपए में पूर्ण भुगतान देकर खरीदी थी। यह भूमि उसे नगर के मोहल्ला जमुनावाला निवासी मोहम्मद अली खां, शराफत अली खां अफसर अली खां ने बेची थी। जिसके आधार पर नगर पालिका में उसके नाम ग्रह कर भी दर्ज है। आरोप है कि एक विक्रेता शराफत अली खां ने गलत तरीके से उसे बेची गई भूमि का बैनामा 22 मई 2025 को गांव लौंगी कला निवासी सविता पत्नी अशोक कुमार के नाम कर दिया। बैनामे में कई जमीन संबंधित तथ्य भी छुपाए गए हैं। इस साजिश में कई अन्य लोग भी शामिल है। आरोपियों ने उसकी भूमि से उसके कब्जे को हटाने का प्रयास किया। जबकि उसकी भूमि पर पहले से उसकी दुकानें बनी हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
बेची गई जमीन का बैनामा कराने के आरोपियों पर कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज On the orders of the court, a report was filed against the accused for getting the sale deed of the land sold.
Boudhik Pratikar
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